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Friday, 30 September 2016

डॉ.शहाबुद्दीन भेजे गए जेल | समर्थकों नें प्रोफाईल पिक्चर बदल कर किया विरोध

विरोध के लिए यही प्रोफाईल पिक्चर लगाया जा रहा है



शुक्रवार को माननिय सुप्रीम कोर्ट नें पटना हाईकोर्ट द्वारा सिवान के पुर्व साँसद डॉ.मोहम्मद शहाबुद्दीन को दी गई बेल को ख़त्म करने का फैसला किया है.
चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के पक्ष में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण नें सुप्रीम कोर्ट में बेल के विरोध में अर्जी दाखिल की थी.

शुक्रवार को डॉ.शहाबुद्दीन नें कोर्ट में सरेंडर कर दिया.
सरेंडर करने और माननिय कोर्ट के फैसले के बाद समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला.
शाम 06 बजे समर्थकों नें 'कैंडल मार्च' निकाल कर अपना विरोध प्रकट किया.
मार्च डी.ए.वी मोड़,सिवान से जे.पी. चौक तक गया.
चूंकी विरोध हो रहा है इस्लिए सोशल साईट फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी विरोध देखने को मिला.
समर्थकों द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रोफाईल पिक्चर को बदल कर विरोध किया गया.
प्रोफाईल पिक्चर में अंग्रेजी में "Conspiracy Against Shahabuddin" लिखा हुआ है जिसका मतलब है "शहाबुद्दीन के ख़िलाफ साजिश".
जहाँ विरोध के नए-नए प्रयोग हो रहे हैं वहीं सिवान के साँसद श्री ओमप्रकाश यादव नें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुश हो कर अपने समर्थकों में मिठाई बाँटी है.

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सुप्रीम कोर्ट ने किया बेल रद्द | डॉ.शहाबुद्दीन फिर जाएँगे जेल






सिवान के पुर्व शहाबुद्दीन डॉ.मोहम्मद शहाबुद्दीन फिर जाएँगे जेल.

कुछ दिनों पहले पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए बेल को सुप्रीम कोर्ट नें रद्द कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट नें बेल को रद्द कर के डॉ शहाबुद्दीन को सरेंडर करने का आदेश दिया है.

ज्ञात हो की भारतीय जनता पार्टी नें शहाबुद्दीन के बेल का विरोध किया था.
चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के पक्ष में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण नें सुप्रीम कोर्ट में बेल का विरोध किया था.

फैसले को लेकर सिवान में हर जगह पुलिस बल को तैनात किया जा चुका है. किसी भी परिस्थिती का सामना करने के लिए सिवान प्रशासन तैय्यार है.
वहीं डॉ. शहाबुद्दीन के समर्थकों में भारी आक्रोश है.

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Monday, 26 September 2016

पूर्व सांसद मोहम्द शाहाबुद्दीन मामला में अब बुधवार (28)को होगी सुनवाई।

आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत पर सुनवाई टली, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार

क्या आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत बरकरार रहेगी या उन्हें वापस जेल भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर बुधवार 28 सितंबर को सुनवाई करेगा| बिहार सरकार ने कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है| कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अगर मामला इतने अर्जेंट था तो जब हाईकोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था, उस समय रोक की मांग क्यों नहीं की|
शहाबुद्दीन की ओर से कहा गया कि उसे केस में जवाब दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए| वह सारे सवालों का जवाब देंगे लेकिन फिलहाल वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी उपलब्ध नहीं हैं| मीडिया ने इस केस को बेवजह उछाला है| उन्हें 7 सितंबर को जमानत मिली और 10 सितंबर को वह बाहर आए| लेकिन याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में स्टे की मांग नहीं की और 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई इसलिए सुनवाई को गुरुवार तक टाल दिया जाए|
कोर्ट चंदाबाबू और बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा था| चंदा बाबू और बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है| बिहार में मारे गए तीन भाइयों के पिता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदाबाबू ने याचिका ने अपनी याचिका में कहा कि शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने के बाद क्षेत्र में सनसनी और डर का माहौल बन गया है|
गौरतलब है कि वर्ष 2004 में दो भाइयों गिरीश और सतीश की हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को दिसंबर 2015 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी| मामले में इकलौते गवाह मृतकों के भाई राजीव रोशन की भी 16 जून 2014 को हत्या कर दी गई थी|

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